बटला हाउस एनकाउंटर: शहजाद अहमद को उम्रकैद की सजा
नयी दिल्ली (ब्यूरो)। बटला हाउस एनकाउंटर मामले में कोर्ट का फैसला आ गया है। एनकाउंटर में एकमात्र आरोपी इंडियन मुजाहिद्दीन (आईएम) के शाहजाद अहमद को उम्रकैद की सजा हुई है। मालूम हो कि ये इस मामले में फैसला सोमवार को ही आना था मगर शहजाद के वकील दिल्ली के साकेत कोर्ट में नहीं पहुंच सके इसलिये फैसले को आज के लिये टाल दिया गया था। हालांकि इस संबंध में अदालत ने शहजाद के वकील के प्रति नाराजगी जरुर जाहिर की थी और अदालत में उपस्थित ना होने के कारण पूछा। खबर ये भी है कि अदालत ने शहजाद को उम्रकैद के साथ ही साथ 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
फैसले के अनुसार 50 हजार जुर्माने की रकम में से 40 हजार रुपये पीडि़त के परिवार वालों को देना होगा। रकम देने के लिये अदालत ने 6 महीने का समय दिया है। मालूम हो कि बटला हाउस एनकाउंटर मामले में एकमात्र आरोपी इंडियन मुजाहिद्दीन (आईएम) के शाहजाद अहमद को दोषी सिद्ध किया गया था। बटला हाउस मुठभेड़ के दौरान दिल्ली पुलिस की विशेष शाखा के निरीक्षक एमसी शर्मा की हत्या मामले में अहमद को दोषी सिद्ध करने वाले अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश राजेंद्र कुमार शास्त्री सजा की घोषणा की।

ये विस्फोट करोल बाग, कनॉट प्लेस, ग्रेटर कैलाश और इंडिया गेट पर हुए थे जिनमें 26 लोगों की मौत हो गई थी और 133 से अधिक घायल हुए थे। पुलिसकर्मियों के दल को यह सूचना मिली थी कि पांच श्रंखलाबद्ध विस्फोटों में शामिल एक वांछित व्यक्ति जामिया नगर के चार मंजिला बटला हाउस के एल-18 फ्लैट में छिपा हुआ है। पुलिस के दल ने सुबह 10.30 बजे फ्लैट पर धावा बोला और परिणामस्वरूप दोनों तरफ से गोलीबारी हुई। तभी छिपे हुए आतंकवादी द्वारा चलाई गई गोली से शर्मा की मौत हो गई।












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