चारा घोटाले में लालू को फौरी राहत, SC ने दिया जज बदलने का इशारा
नयी दिल्ली। चारा घोटाला मामले में आरजेडी सुप्रीमों और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को सुप्रीम कोर्ट ने फौरी राहत दी है। लालू प्रसाद यादव की चारा घोटाला मामले सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ी राहत दी है। कोर्ट ने लालू की याचिका पर केस को दूसरी निचली अदालत में ट्रांसफर किए जाने की ओर थोड़ा इशारा किया है। लालू की याचिका पर कोर्ट ने निचली अदालत ने केस ट्रांसफर किए जाने पर मामले की जांच कर रही सीबीआई को अपना पक्ष रखने के लिए एक सप्ताह का समय दिया है।
सुप्रीम कोर्ट के पी. सदाशिवम और न्यायमूर्ति रंजन गोगोई की खंडपीठ ने लालू की याचिका पर सीबीआई को अपना पक्ष न रख पाने पर सुनवाई स्थगित कर दी है। लालू प्रसाद के वकील राम जेठमलानी ने दूसरी अदालत में सुनवाई कराए जाने की याचिका के समर्थन में अतिरिक्त हलफनामा दर्ज करने के लिए एक सप्ताह की अवधि की मांग की।

कोर्ट के आदेश के बाद इस मसले पर अगली सुनवाई 6 अगस्त को होगी। जिसके बाद सीबीआई कोर्ट में अपना जबाव पेस करेंगी। सीबीआई के जबाव में ही कोर्ट लालू की याचिका पर फैसला करेंगी।












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