UPPSC कोटे पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लगाई रोक, फैसला सुरक्षित

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इलाहाबाद। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में आरक्षण को लेकर दायर याचिका के बाद कोर्ट ने आज अपना फैसला सुरक्षित कर लिया है। कोर्ट ने इस याचिका पर अपना फैसला आने तक आरक्षण पर रोक लगा दिया है। कोर्ट के आदेश के बाद यूपीपीएससी के नए नियम के तहत इंटरव्यू पर रोक लग गई है।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रिजर्वेशन के नए नियम के खिलाफ दाखिल जनहित याचिका पर अखिलेश सरकार से जबाव मांगा था। आरक्षण को लेकर यूपी सरकार के इस कानून पर जनाक्रोश फूट गया था। प्रदर्शनकारी छात्र इस आरक्षण नीति का विरोध कर रहे थे। छात्रों के प्रदर्शन की आशंका को देखते हुए शहर में धारा-144 लागू कर दी गई है और सभी स्कूल कॉलेजों को दो दिन के लिए बंद कर दिया गया है।

दरअसल आरक्षण कानून के मुताबिक सिर्फ 50 फीसदी सीटें आरक्षित की जा सकती हैं, लेकिन अखिलेश सरकार ने यूपीपीएससी में ऐसे नियम बना दिए हैं कि आरक्षण के दायरे में आने वाले छात्रों के नंबर अगर अधिक होते हैं तो उन्हें जनरल कैटेगरी में भेजा जाता है। ऐसे में छात्रों का आरोप है कि यूपीपीएससी में आरक्षण 50 फीसदी से बढ़कर 70 फीसदी हो जाएंगी।

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