सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद महाराष्ट्र में नहीं खुलेंगे डांस बार

महाराष्ट्र के गृहमंत्री आरआर पाटिल ने विधानसभा में कहा कि राज्य में डांस बार नहीं खोले जाएंगे। उन्होंने कहा है कि इसके लिए कानून में जरूरी बदलाव किया जाएगा। आर आर पाटिल ने यह जानकारी देते हुए कहा कि इस मसले पर विशेषज्ञों से मशविरा कर राज्य सरकार कानून में संशोधन करने की तैयारी में है।
गौरतलब है कि 16 जुलाई कोर्ट देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार द्वारा 2005 में डांस बारों पर लगाए गए प्रतिबंद्ध को हटाते हुए इन्हें दुबारा से शुरु करने का आदेश दिया था, लेकिन कोर्ट के इस फैसले को मानने से इंकार करते हुए प्रदेश सरकार ने ये बैन जारी रखने का मन बना लिया है।
अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट स सरकार के प्रतिबंद्द को हटाते हुए दलील दी थी फाइव स्टार और थ्री स्टार होटलों में ऐसे डांस की अनुमति है, जबकि डांस बार में नहीं, इसलिए राज्य सरकार की यह नीति भेदभावपूर्ण है।
कोर्ट के इस अहम फैसले के बाद बार बार के खुलने का रास्ता साफ हो गया था, लेकिन विधानसभा में गृहमंत्री आर आर पाटिल के बयान से लगता है कि इस मुद्दे पर फिलहाल महाराष्ट्र सरकार नरमी दिखाने के मूड में नहीं है।












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