तेजाब हमले पर शिवराज ने उठाया कदम, मप्र में एसिड अटैक पर लगेगी धारा 307

shivraj singh chouhan,
भोपाल। देश में तेजाब हमले के बढ़ती घटनाओं को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रवैया अपना लिया है। कोर्ट ने तेजाब हमले पर सख्त से सख्त कानून की मांग की है। तेजाब हमले की दिशा में मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार ने अहम कदम उठा लिया है। शिवराज सिंह चौहान ने तेजाब हमले के आरोपी पर हत्या के प्रयास का मुकदाम चलाने का का आदेश दिया है।

मध्यप्रदेश सरकार ने तय किया है कि प्रदेश में तेजाब हमलों के मामलों में आरोपियों के खिलाफ हत्या के प्रयास धारा 307 का मुकदमा दर्ज किया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तेजाब हमलों को लेकर उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए दिशा-निर्देशों के बाद ये कदम उठाया है। राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश का पालन करते हुए इस दिशा में पहला कदम उठा लिया है , जिसके तहत आरोपियों के खिलाफ हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज किया जाएगा।

उन्होंने उम्मीद जताई कि तेजाब हमलों के बारे में उच्चतम न्यायालय के दिशा-निर्देश राज्य सरकार को संभवत: सोमवार 22 जुलाई तक मिल जाएंगे। चौहान ने कहा कि पुलिस महानिदेशक और मुख्य सचिव तेजाब हमले के आरोपियों के खिलाफ धारा 307 के तहत प्रकरण कायम करते का आदेश दे दिया गया है।

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