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तेजाब हमले पर पीड़ित को मिलेगा 3 लाख का मुआवजा, इलाज कराएंगी सरकार: SC

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 supreme court
नयी दिल्ली। महिलाओं पर बढ़ते तेजाब हमले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आज एक अहम फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने तेजाब की खरीद-ब्रिकी से लेकर पीड़ित के इलाज और मुआवजे को लेकर सरकार को दिशानिर्देश जारी किया है। तेजाब हमलों के शिकार लोगों पर अहम फैसला सुनाते हुए अदालत ने कहा है कि नाबालिग को तेजाब नहीं बेचा जाएगा। तेजाब की बिक्री के लिए लाइसेंस पांच साल के लिए मिलेगा।

तेजाब की खरीद से पहले ग्राहक को अपना सरकारी पहचान पत्र दिखाना होगा। इसके साथ-साथ सरकारी अफसरों को किसी भी समय तेजाब की बिक्री करने वाली दुकान पर छापा मारने की इजाजत होगी। सुप्रीम कोर्ट ने तेजाब हमलों के पीड़ितों को मुआवजे देने की वकालत की है। कोर्ट ने राज्य सरकारों को निर्देश जारी करते हुए कहा है कि सरकार पीड़ितों को 3 लाख का मुआवजा दें । इस राशी का एक हिस्सा यानी कि 1 लाख रुपया हमले के 15 दिनों के अंदर पीड़ित तक पहुंचाए जाए। कोर्ट से सरकार को उनके पुनर्वास और इलाज का खर्च उठाने का भी दिशानिर्देश दिया है।

गौरतलब है कि समाज में बढ़ रहे तेजाब हमलों पर लगाम लगाने के लिए केंद्र सरकार ने एक दिन पहले ही कोर्ट में अपना ड्राफ्ट पेश किया था। केंद्र सरकार ने एसिड को जहर की श्रेणी में रखने का फैसला किया था। इसके अलावा सरकार ने एसिड बिक्री के लिए लाइसेंस जरूरी कर दी है। एसिड की खरीद के लिए पहचान को भी अनिवार्य कर दिया गया है।

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English summary

 
 SC ruled that acid will only be sold to persons who have a govt issued ID cards. State governments will have to pay Rs. 3 lakh as compensation to an acid attack victim.
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