SC का फरमान, खाली करो सरकारी बंगला वरना नहीं मिलेगा पेंशन

न्यायमूर्ति पी सतशिवम की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा है कि सरकार को बंगले में रहने वाले व्यक्ति के रिटायरमेंट से तीन महीने पहले ही उसे खाली करने के लिए सूचित करना होगा। अगर तय समयसीमा वो बंगला खाली नहीं करते है तो उन्हें सिर्फ 30 दिन की और मोहलत दी जाएगी साथ ही उससे इक महीना का लैंड रेवेन्यू के हिसाब से जुर्माना भी वसूला जाएगा।
सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए सदा का प्रावधान भी रखा है। जिसके मुताबिक अगर कोई सांसद सरकारी बंगला खाली नहीं करता है तो अथॉरिटी स्पीकर को सूचित करेगी और संसदीय समीति इस पर जरूरी कार्यवाही करेगी।
वहीं कोर्ट ने जजों को बंगला खाली करने के लिए रिटायरमेंट के बाद एक महीना की मोहलत दी है और खाली नहीं कर पाने की स्थिति में इसे 1 महीना बढ़ाए जाने का प्रावधान भी रखा है। वहीं अगर सासंद सरकारी बंगला खाली नहीं करते है तो उनकी शिकायत सीधे लोकसभा अध्यक्ष से की जाएंगी।












Click it and Unblock the Notifications