याचिका खारिज, संजय दत्त को जाना ही होगा जेल
नयी दिल्ली। बॉलिवुड अभिनेता संजय दत्त की मुश्किलें बढ़ गई है। अब किसी भी हालत में उन्हें जेल जाना ही होगा। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी पुर्नविचार याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट के इस फैसले के बाद अब संजय दत्त के पास जेल जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब संजय जत्त को 4 हफ्तों की मियाद खत्म होने के बाद उन्हें सरेंडर करना होगा और अपनी सजा काटनी होगी। संजय दत्त को अब 42 महिनों की सजा काटनी होगी।
अभिनेता संजय दत्त के अलावा मुंबई धमाकों में दोषी पाए गए 6 अन्य आरोपियों ने भी सुपीम कोर्ट में पुर्नविचार याचिका दायर की थी, लेकिन कोर्ट ने संजय के साथ-साथ सभी की याचिका खारिज कर दी है।

गौरतलब है कि संजय दत्त को 1993 में मुंबई में हुए बम विस्फोटों की घटना के सिलसिले में आर्म एक्ट के तहत 5 साल की कैद की सजा सुनाई गई है। कोर्ट के इसे फैसले के खिलाफ संजय ने कोर्ट में पुर्नविचार याचिका दायर की थी। जस्टिस पी. सदाशिवम और न्यायमूर्ति डा. बलबीर सिंह चौहान की खंडपीठ ने संजय की याचिका को खरिज कर दिया है। अभिनेता संजय त्त के अलावा कोर्ट ने यूसुफ मोहसिन नलवाला, खलील अहमद सैयद अली नाजिर, मोहम्मद दाउद यूसुफ खान, शेख आसिफ यूसुफ, मुजम्मिल उमर कादरी और मोहम्मद अहमद शेख की भी याचिका ठुकरा दी है।












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