कोयला घोटाले की रिपोर्ट कानून मंत्री और पीएमओ ने बदलावाए थे: सीबीआई

नयी दिल्‍ली (ब्‍यूरो)। कोयला घोटाले के मामले में सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर दिया है। सीबीआई ने रिपोर्ट में बदलाव पर 9 पन्‍नों का हलफनामा दाखिल किया है। इस हलफनामे में कहा गया है कि कोल ब्‍लॉक आवंटन पर सीबीआई रिपोर्ट में बदलाव किया गया था। अपने हलफनामे में सीबीआई ने ये भी माना है कि पीएमओ के कुछ अधिकारियों और कानून मंत्री अश्‍वनी कुमार ने रिपोर्ट देखी थी। सीबीआई ने अपने हलफनामे में ये भी कहा है कि उसके साथ बैठक में अटॉर्नी जनरल और अतिरिक्त सॉलिसीटर जनरल भी शामिल थे।

हलफनामे के बाद सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले में 8 मई को सुनवाई करेगी। उल्‍लेखनीय है कि कोयला घोटाले मामले में सीबीआई ने ये दूसरा हलफनामा दाखिल किया है। सीबीआई के हलफनामे के बाद कानून मंत्री की मुश्किलें बढ़ गई हैं। वह स्टेटस रिपोर्ट में किसी भी तरह के बदलाव करवाने की बात से अब तक इनकार करते रहे हैं, लेकिन अब साफ हो गया है कि वह साफ झूठ बोल रहे थे।

Law minister Ashwani Kumar
सीबीआई का हलफनामा कोर्ट में जमा होने के बाद अश्विनी कुमार प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से मिलने पहुंचे हैं। इससे पहले 12 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने रंजीत सिन्हा को हलफनामा दाखिल कर ये बताने को कहा था कि क्या कोयला घोटाले की रिपोर्ट किसी से सांझा की गई थी या नहीं। इस पर 26 अप्रैल को रंजीत सिन्हा ने हलफनामे दाखिल कर ये माना था कि स्टेटस रिपोर्ट को कानून मंत्रालय, पीएमओ ऑफिस और कोयला मंत्रालय को दिखाई गई थी।

इससे पहले सीबीआई ने उच्चतम न्यायालय में 26 अप्रैल को दिए गए अपने हलफनामे में सरकार से जांच रिपोर्ट साझा करने की बात कही थी। सीबीआई निदेशक रंजीत सिन्हा ने एक हलफनामा दायर करके स्वीकार किया था कि जांच एजेंसी ने कोयला ब्लॉक आवंटन मामले की जांच से संबंधित स्थिति रिपोर्ट कुमार और पीएमओ एवं कोयला मंत्रालय के संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारियों से साझा की थी।

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