तरनतारन महिला पिटाई मामलाः सुप्रीम कोर्ट ने कहा रिपोर्ट कूड़े में डालो

दरअसल पंजाब पुलिस द्वारा सरेआम रेप पीड़ित महिला की पिटाई मामले में तैयार किए गए इस रिपोर्ट में कहा गया है कि इस तरह की घटनाएं होती रहती है। मजिस्ट्रेट की रिपोर्ट से नाराज कोर्ट ने कहा कि मजिस्ट्रेट की इस रिपोर्ट को कूड़ेदान में फेंक देना चाहिए। कोर्ट ने यह भी कहा कि इस निदंनीय घटना पर तैयार किए इस तरह के रिपोर्ट से उस व्यक्ति के चरित्र का पता चलता है, जिसने इसे तैयार किया है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को निर्देश दिया कि वह पुलिस के जुल्म की शिकार महिला को सुरक्षा मुहैया कराए।
सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को आदेश देते हुए कहा है कि इस माले की जांच पुलिस से छीनकर किसी और एजेंसी से कराई जाए। गौरतलब है कि कुछ दिनों पहले ही पंजाब के तरन तारन में एक महिला के साथ एक ट्रक ड्राइवर ने छेड़छाड़ की थी। महिला ने अपने परिवारवालों को इसकी जानकारी दी और परिवार वाले वहां पहुंचकर ट्रक ड्राइवर के साथ जिरह कर रहे थे, तभी पुलिस ने ट्रक ड्राइवर का साथ देते हुए पीड़ित महिला को ही पीटना शुरू कर दिया। यही नहीं, उसके पुलिस ने उसके परिवार के साथ भी बुरा सलूक किया।
पीड़ित महिला के मुताबिक, पुलिसवालों ने उन्हें पीटने के अलावा भद्दी गालियां भी दीं। पुलिस की ये करतूत कैमरे में कैद हो गई। जब टीवी चैनल पर पंजाब पुलिस की ये करतूत लोगों को सामने आई सरकार ने आरोपी पुलिसवालों को सस्पेंड कर जांच के आदेश दे दिए। आज जब जांच रिपोर्ट कोर्ट में पेश की गई तो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी नाराजगी जाहिर की।












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