93 मुंबई ब्लास्ट: संजय दत्त को 5 साल की सजा, याकूब मेमन को फांसी
नयी दिल्ली (ब्यूरो)। गैर कानूनी तरीके से अवैध हथियार रखने के आरोप में सुप्रीम कोर्ट ने बॉलीवुड सुपर स्टार संजय दत्त को पांच साल की सजा सुनाई है। संजय दत्त को जेल जाना पड़ेगा। प्राप्त जानकारी के अनुसार टाडा अदालत ने संजय दत्त को 6 साल की सजा सुनाई थी जिसके सुप्रीम कोर्ट ने उनकी सजा को एक साल कम कर 5 साल कर दिया है। उल्लेखनीय है कि टाडा कोर्ट ने नवंबर 2006 में अवैध तरीके से 9 एमएम की पिस्टल और एके-56 राइफल रखने के आरोप में अभिनेता संजय दत्त को 6 साल की सजा सुनाई थी। संजय दत्त के वकील सतीश मानशिंदे ने बताया कि संजय पहले ही 18 महीने की सजा काट चुके है इसलिये अब उन्हें साढ़े तीन साल जेल में गुजारना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने संजय दत्त को सरेंडर करने के लिये चार हफ्ते का वक्त दिया है।

वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए याकूब मेनन की फांसी की सजा को बरकरार रखा है। बाकी दस भगोड़ों की फांसी की सजा को सुप्रीम कोर्ट ने उम्रकैद में तब्दील कर दी है। कोर्ट ने याकूब को इन बम धमाकों का षडयंत्र रचने हथियार और धन मुहैया कराने का दोषी पाया है। सुप्रीम कोर्ट ने इनकी सजा को तबदील करते हुए माना कि इन लोगों ने मुंबई में जगह-जगह बम प्लांट किए थे। लेकिन कोर्ट ने यह भी माना कि हमले के मास्टरमाइंड ने इन लोगों की मजबूरी और गरीबी का फायदा उठाकर यह सब काम करवाया था। मालूम हो कि याकूब मेमन टाइगर मेमन का भाई है।












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