इटली के राजदूत के भारत छोड़ने पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक

Supreme Court
नयी दिल्‍ली (ब्‍यूरो)। सर्वोच्च न्यायालय ने गुरुवार को भारत में इटली के राजदूत डेनिले मंसिनी को 18 मार्च तक बिना उसकी इजाजत लिए देश छोड़ने से मना किया है। न्यायालय का यह निर्देश केरल तट से लगे अरब सागर में दो भारतीय मछुआरों की हत्या के आरोपी इतालवी सुरक्षाकर्मियों को भारत न भेजने के इटली के फैसले के बाद आया है। न्यायालय ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 18 मार्च की तिथि निर्धारित की है।

न्यायालय ने केंद्र सरकार की ओर से इस मुद्दे पर हलफनामा दायर किए जाने के बाद इटली के राजदूत को यह निर्देश दिया है। सरकार ने हलफनामे में न्यायालय को बताया है कि इटली ने अपने मालवाहक जहाज के दो सुरक्षाकर्मियों को वापस भारत भेजने से मना कर दिया है, जिनके खिलाफ यहां मुकदमा चल रहा है।

ज्ञात हो कि इटली के मालवाहक जहाज एनरिका लेक्सी के दो सुरक्षा कर्मियों मेस्सिमिलानो लाटोरे तथा सेलवाटोरे जिरोने को सर्वोच्च न्यायालय ने उनके देश में 24-25 फरवरी को हुए चुनाव में मतदान के लिए जाने की अनुमति दी थी। न्यायालय को बताया गया था कि वे चार सप्ताह के भीतर भारत लौट आएंगे, जहां उनके खिलाफ मुकदमा चल रहा है। लेकिन भारत में इटली के दूतावास ने सोमवार को केंद्र सरकार से कहा कि सुरक्षाकर्मी नहीं लौटेंगे। इटली के उक्त दोनों सुरक्षाकर्मियों पर 15 फरवरी, 2012 को केरल तट से लगे अरब सागर में भारतीय मछुआरों की नौका पर गोली चलाने का आरोप है। इस घटना में दो मछुआरों की मौत हो गई थी।

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