दिल्ली गैंगरेप के नाबालिग नया कानून लागू नहीं होगा: चिदंबरम

मालूम हो कि संसद में एक क्रिमिनल लॉ संशोधन बिल भी पारित होना है। इस संबंध में चिदंबरम ने कहा कि अगर संसद में कानून बनने का इंतजार किया जाता तो इस दौरान होनेवाली बलात्कार की वारदातों में वो कानून लागू नहीं होता चुकि बलात्कार कानून में तुरंत प्रभाव से बदलाव की मांग उठ रही थी। चिदंबरम ने कहा कि वर्मा कमेटी ने अध्यादेश लाने के सुझाव दिए थे।
इस अध्यादेश के कारण कानून बनाने में आसानी होगी। वर्मा कमेटी की सभी सुझावों को मानने की बात करते हुए चिदंबरम ने कहा कि अगर हम सीधे कानून बनाने की सोचते तो काफी समय लगता इसलिए हमने अध्यादेश लाने का सोचा। चिदंबरम ने कहा कि मजबूत कानून से अपराध कम होंगे। उन्होंने कहा कि सरकार का जोर होगा कि महिलाओं से जुड़े मामलों में निष्पक्ष और जल्द ट्रायल हो।












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