2जी मामले में पीएम के खिलाफ दर्ज नहीं होगा मुकदमा: कोर्ट

 manmohan singh
नयी दिल्ली। 2जी स्पेक्ट्रम मामले में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को बड़ी राहत मिली है। तीसहजारी कोर्ट ने पीएम के खिलाफ स्पेक्ट्रम घोटाला मामले में दायर की गई याचिका पर सुनवाई करते हुए इसे खारिज कर दिया है। कोर्ट के इस फैसले के बाद प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और पूर्व दूरसंचार मंत्री दयानिधि मारन के खिलाफ स्पेक्ट्रम घोटाला मामले में अलग से कोई मामला दर्ज नहीं किया जाएगा।

याचिका पर सुनवाई कर रही विशेष जज संगीता ढ़ीगरा सहगल ने अपने फैसले में कहा कि सीबीआई की रिपोर्ट में कहीं भी प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और दयानिधि मारन के खिलाफ 2जी स्पेक्ट्रम घोटाले में शामिल होने के सबूत नहीं मिले इसलिए उनपर इस मामले से संबंधित कोई भी कोई केस दर्ज नहीं हो सकता है। अपने फैसले में उन्होंने ये भी कहा कि इस मामले में पहले से एक रिपोर्ट दर्ज है जिसपर सीबीआई जांच कर रही है ऐसे में अलग से एक ओर मामला दर्ज करने का प्रावधान नहीं बनता है।

गौरतलब है कि आरटीआई कार्यकर्ता विवेक गर्ग ने इस मामले में प्रधानमंत्री और पूर्व संचारमंत्री दयानिधि मारन की संलिप्ता को लेकर कोर्ट में एक अर्जी दी थी। जिसमें कहा गया था स्पेक्ट्रम घोटाले में लाइसेंस आवंटन करने की अंतिम सहमति प्रधानमंत्री की होती है, इसलिए इस घोटाले में उनकी संलिप्तता जाहिर है। ऐसे में उनके खिलाफ मामला दर्ज किया जाना चाहिए, लेकिन आज हुए इस मामले की सुनवाई के बाद इस अर्जी को खारिज कर दिया गया। स्पेक्ट्रम आवंटन मामले में हुई धांधली की जांच सीबीआई कर रही है जिसकी स्टेटस रिपोर्ट पटियाला हाउस कोर्ट की विशेष अदालत में पेश की जा चुकी है।

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