गुवाहाटी सरेबाजार छेड़खानी केस: 11 को मिली सजा

Jail
गुवाहाटी। गुवाहाटी के चीफ ज्‍यूडीशियल मजिस्‍ट्रेट की अदालत ने शुक्रवार को एक अहम फैसला सुनाते हुए छेड़छाड़ मामले में 11 आरोपितों को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाया है। दोषी ठहराये गये लोगों में इस केस का मुख्‍य आरोपी अमरज्‍योति कालिता भी है। अदालत ने अमरज्‍योति कालिता सहित 11 लोगों को आईपीसी की अलग अलग धाराओं के तहत 2 साल की सजा सुनाई है और उनपर 2 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

वहीं इस केस में सबूतों की कमी की वजह से अदालत ने 4 लोगों को बरी भी किया है। बरी होने वालों में स्‍थानीय टीवी चैनल के पत्रकार गौरव ज्‍योति नियोग भी शामिल है। नियोग के बारे में आपको बता दें कि इसने ही पूरे घटनाकम्र की रिकॉर्डिंग की थी। नियोग पर भीड़ को उकसाने का आरोप लगा था। आरोप लगने के बाद नियोग ने कहा था कि वो एक पत्रकार है और उसने रिकॉर्डिंग कर अपना फर्ज निभाया ताकि वीडियो से अपराधियों की शिनाख्‍त हो सके।

मालूम हो कि इसी साल बीते 9 जुलाई को गुवाहाटी के एक पब के बाहर 17 साल की स्‍कूली छात्रा से कालिता समेत करीब 30 लोगों ने छेड़छाड़ की थी। बीच बजार में आरोपितों ने छात्रा के बाल नोच दिये थे और उसके कपड़े फाड़ दिये थे। मौके पर खड़ी भीड़ तमाशा देखती रही और किसी ने उसे बचाने की कोशिश भी नहीं की थी। जब घटना का वीडियो मीडिया में आया तो पूरे देश में इसकी जबरदस्त भर्त्सना हुई और आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग हुई।

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