रिलायंस के साथ हुए केजी बेसिन कॉन्ट्रैक्ट की जांच करेगा कैग

अपने आदेश पत्र को जारी करते हुए ऑडिटर ने कहा है कि कैग ऐक्ट 1971 (ड्यूटीज, पावर ऐंड कंडिशंस ऑफ सर्विस) के अंतर्गत कैग के पास जांच करने का पूरा अधिकार है और इसके लिए वह किसी भी नियम की अनदेखी कर सकता है।
यह बयान कैग ने रिलायंस के उस बयान के जवाब में दिया है जिसमें रिलायंस ने कहा था कि कैग को केजी बेसिन के सबसे बड़े ब्लॉक डी6 फील्ड पर हुए खर्च को जानने का कोई अधिकार नहीं है। आरआईएल ने कहा है कि सरकार के साथ हुए कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक कैग को उसकी परफार्मेंस ऑडिट करने का अधिकार नहीं है।
यह जांच कंपनी पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों के अन्तर्गत की जा रही है जिसमें यह कहा गया कि कंपनी ने निर्धारित क्षमता से कम का उत्पादन किया है।












Click it and Unblock the Notifications