कार्टूनिस्ट असीम त्रिवेदी को मिली जमानत, कल होंगे रिहा

इस संबंध में वकील संस्कार की याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने असीम त्रिवेदी को 5 हजार रुपये के निजी मुचलके पर रिहा कर दिया। सरकारी वकील ने इसका विरोध किया और दलील पेश की कि असीम पर देशद्रोह का आरोप है। यह आरोप बहुत ही गंभीर होता है इसलिये उन्हें जमानत नहीं दी जानी चाहिए। कोर्ट ने सरकारी वकील की आपत्ति को खारिज करते हुए असीम को रिहा करने के आदेश दिए। असीम को कल सुबह रिहा कर दिया जाएगा। चूंकि शाम छह बजे तक ऑर्थर रोड जेल में कोर्ट का ऑर्डर नहीं पहुंच पाया इसलिए उन्हें आज रिहा करना संभाव नहीं हो पाएगा।
उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय चिन्ह के जैसा कार्टून बनाकर विवादों में आये कार्टूनिस्ट असीम त्रिवेदी के ऊपर से देश द्रोह का मामला जल्द ही हट जायेगा। महाराष्ट्र सरकार 24 घंटे के अंदर इस पर फैसला लेने वाली है। महाराष्ट्र सरकार के सूत्रों के मुताबिक असीम त्रिवेदी के ऊपर से सूचना प्रौद्योगिकी ऐक्ट की धारा 66 ए और सेक्शन 2 के तहत धारायें बनी रहेंगी। इसके अंतर्गत राष्ट्रीय चिन्ह की बेइज्जती करने के आरोप लगाये जाते हैं।












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