पूर्व सेना प्रमुख वीके सिंह समेत पांच को मिली जमानत

लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) तेजिंदर सिंह द्वारा दाखिल मामले में पूर्व सेना प्रमुख जनरल सिंह, उप सेना प्रमुख एस के सिंह, लेफ्टिनेंट जनरल बी एस ठाकुर (सैन्य खुफिया महानिदेशक), मेजर जनरल एस एल नरसिंहन (जन सूचना के अतिरिक्त महानिदेशक) और लेफ्टिनेंट कर्नल हितेन साहनी अदालत में पेश हुए।
मेट्रोपोटिलन मजिस्ट्रेट जय थरेजा ने सभी पांच आरोपियों को 20-20 हजार रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दे दी। तेजिंदर सिंह ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि इन अधिकारियों ने अपने पद और अधिकारों का गलत इस्तेमाल करते हुए उनके खिलाफ झूठे आरोप लगाये। मेट्रोपोटिलन मजिस्ट्रेट थरेजा ने आठ जून को आरोपी अधिकारियों को अपने समक्ष पेश होने का निर्देश दिया था।
तेजिंदर सिंह ने आरोप लगाया कि सेना ने पांच मार्च को जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से उन्हें बदनाम किया। विज्ञप्ति में उन पर 600 टाट्रा ट्रकों के सौदे को मंजूरी दिलवाने के लिए पूर्व सेना प्रमुख को 14 करोड़ रुपये की रिश्वत की पेशकश करने का आरोप था। उन्होंने आरोप का खंडन किया।
इससे पहले अदालत ने रक्षा मंत्रालय को निर्देश दिया था कि पांच मार्च को प्रेस विज्ञप्ति जारी होने से जुड़ी फाइल उसके समक्ष रखी जाए ताकि यह पता लगाया जा सके कि तेजिंदर सिंह को बदनाम करने के आरोपी पांच अधिकारियों की इसमें किसी तरह की भूमिका थी या नहीं। अदालत ने पहले कहा था कि वह प्रथमदृष्टया इस बात से संतुष्ट है कि पांच मार्च को जारी प्रेस विग्यप्ति निंदा योग्य थी।












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