माही मामले का आरोपी काबू, न्यायिक हिरासत में

कासन गांव की ढाणी में 20 जून की रात 70 फुट गहरे बोरवेल में गिरकर चार वर्षीय बच्ची माही की मौत हो गई थी। घटना के 17वें दिन हुई गिरफ्तारी के बाद पेशी के दौरान आरोपी रोहताश ने कहा कि वह दोषी नहीं है। कासन में उसका मकान जरूर है, लेकिन उसकी देखरेख के लिए उसने सुरेंद्र नामक युवक को केयर टेकर रखा था। बोरवेल करने कौन आया और कब किया गया, उसे तो पता भी नहीं है।
हालांकि उसने माही की मौत पर अदालत में अफसोस जाहिर किया। पुलिस के जांच अधिकारी ने अदालत को बताया कि बोरवेल करने वाली कंपनी को ठेका रोहताश ने ही दिया था। बोरवेल जब किया गया तो वह मौके पर गया भी था। बच्ची की मौत उसी की लापरवाही से हुई। मुख्य अभियुक्त वही है। करीब एक घंटे तक दोनों पक्षों की सुनने के बाद अदालत ने रोहताश को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया।












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