बिना पार्टी चिन्ह के चुनाव लड़ेगी सपा व बसपा

सपा के महासचिव रामगोपाल यादव ने कहा कि नेता और कार्यकर्ता महापौर समेत नगर निकाय के सभी चुनाव में उतर सकते हैं लेकिन उन्हें पार्टी का झंडा बैनर और चुनाव चिन्ह इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं दी जायेगी। बसपा अध्यक्ष मायावती ने कहा कि नगर निकायों के सभी पदों पर चुनाव बसपा कार्यकर्ता लड़ सकेंगे लेकिन पार्टी का चुनाव निशान हाथी और पार्टी का झंडा उपयोग करने की इजाजत नहीं होगी।
उम्मीदवार बैनरों, पोस्टरों या पर्चों में पार्टी संस्थापक कांशीराम और पार्टी अध्यक्ष का चित्र एवं नाम भी उपयोग नहीं कर सकेंगे। इससे पहले गत 11 मार्च को मायावती ने कार्यकर्ताओं के नगर निकाय के चुनाव लडऩे पर पाबन्दी लगा दी थी। बसपा प्रवक्ता ने इस पर सफाई देते हुए कहा कि पार्टी कार्यकताओं के आग्रह पर अब लडऩे का निर्णय लिया गया है।
करीब छह माह से राजनीतिक दावपेंच और कानूनी लड़ाई के बाद शहरी निकाय चुनावों की घोषणा अंतत: शुक्रवार को की गयी। नगर निगमों का कार्यकाल पिछले वर्ष नव बर में समाप्त हो गया था मगर आरक्षण समेत विभिन्न कारणों से स्थानीय निकायों का चुनाव अधर में लटका हुआ था। उच्चतम न्यायालय ने इस स बन्ध में प्रदेश सरकार को 31 मई से पहले चुनाव की घोषणा करने का निर्देश जारी किया था।
आगामी 24 जून से चार जुलाई के बीच चार चरणों में चुनाव होगा। पहले चरण में 24 जून को 18 जिलों में मतदान होगा जबकि 27 जून को दूसरे चरण में 17 जिलों के लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। एक जुलाई को 20 जिलों में तीसरे चरण के लिये मतदान होगा और चार जुलाई को चौथे एवं अंतिम चरण का मतदान 17 जिलों में होगा। मतों की गिनती 7 जुलाई को होगी और संभवत: उसी दिन सभी परिणाम मिल जायेंगे।












Click it and Unblock the Notifications