एनडी तिवारी को 26 मई को देना होगा ब्लड सैंपल

दिल्ली उच्च न्यायालय के संयुक्त रजिस्ट्रार दीपक गर्ग ने कहा, प्रतिवादी नंबर एक (तिवारी) को निर्देश दिया जाता है कि वह 26 मई को दोपहर 12 बजे अपनी दो तस्वीरों के साथ पेश हों। गर्ग के मुताबिक, अदालत को अपने आदेश को अमल में लाने के लिए पुलिस की मदद नहीं लेनी चाहिए। उन्होंने कहा, 86 साल के तिवारी को इस बात का मौका दिया जाना चाहिए कि वह अपनी मर्जी से आदेश का पालन करें।
गर्ग ने उच्च न्यायालय परिसर के भीतर स्थित डिस्पेंसरी के प्रमुख से भी कहा कि वह 26 मई को एक डॉक्टर नियुक्त करें जो तिवारी के खून का नमूने ले सके। 26 मई मामले की सुनवाई की अगली तारीख है। अदालत का यह निर्देश तब आया जब उसे सूचित किया गया कि डीएनए जांच के लिए जरूरी किट को उच्च न्यायालय की रजिस्ट्री ने हासिल कर लिया है। इस किट को हैदराबाद के सेंटर फॉर डीएनए फिंगर-प्रिंटिग और डायग्नोस्टिक्स से मंगवाया गया है।












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