ड्रेस कोड के आदेश पर होगा पुनर्विचार: गीता भुक्कल

Gita Bhukkal
चंडीगढ़। हरियाणा सरकार द्वारा हाल में महिला और बाल विकास विभाग द्वारा जारी ड्रेस कोड के आदेश का बचाव करते हुए हरियाणा की सामाजिक न्याय और अधिकारिता, महिला और बाल विकास मंत्री गीता भुक्कल ने कहा कि अनावश्यक विवाद खड़ा नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा, 'प्रत्येक विभाग का अपना ड्रेस कोड होता है। यहां तक कि हमारी आंगनवाड़ी कर्मी भी ड्रेस कोड के रूप में दुपट्टा के साथ सलवार कमीज पहनती हैं। मेरे हिसाब से ऐसा लगता है कि कुछ लोगों को आदेश में शालीन शब्द के इस्तेमाल पर आपत्ति है।

भुक्कल ने कहा कि यहां तक कि जजों, वकीलों, डॉक्टरों, निजी स्कूलों, आईटीआई और पॉलीटेक्निक तक के लिए ड्रेस कोड है। उन्होंने कहा कि इसी तरह आईसीडीएस और आईसीपीएस के लिए ड्रेस भुक्कल ने कहा कि यहां तक कि जजों, वकीलों, डॉक्टरों, निजी स्कूलों, आईटीआई और पॉलीटेक्निक तक के लिए ड्रेस कोड है। उन्होंने कहा कि इसी तरह आईसीडीएस और आईसीपीएस के लिए ड्रेस कोड को विवादास्पद नहीं बनाया जाना चाहिए। मंत्री ने कहा, 'यदि इससे कोई आहत हुआ है तो हम आदेश पर पुनर्विचार करने को तैयार है।

गौरतलब है कि विभाग अधीक्षक द्वारा 18 अप्रैल को तत्कालीन निदेशक रेणु फूलिया की ओर से जारी आदेश में कहा गया था कि यह पाया गया है कि कुछ अधिकारी (महिला और पुरुष दोनों) जीन्स, टीशर्ट और वेस्टर्न कपड़े पहनकर ऑफिस आ रहे हैं जो 'कई बार न केवल भद्दा लगता है, बल्कि सरकारी नियमों का उल्लंघन भी है।'

आदेश में कहा गया था कि इसलिए एकीकृत विकास योजना (आईसीडीएस) और एकीकृत बालक संरक्षण योजना (आईसीपीएस) में फील्ड सहित हेडक्वॉर्टर(पंचकूला) में अधिकारियों को सलाह दी जाती है कि वे ऑफिस में शालीन कपड़े पहनें जैसे कि पुरुषों को पैंट, कमीज और महिलाओं को साड़ी और दुपट्टा सहित सलवार कमीज पहननी चाहिए। इसमें यह भी कहा गया था, 'इन आदेशों का तत्काल प्रभाव से सख्ती से पालन होना चाहिए, इसमें विफल रहने को गंभीरता से लिया जाएगा। सभी शाखा अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके अधीन काम करने वाले अधिकारी भी इन आदेशों का सख्ती से पालन करें।

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