अब यूपी में नहीं होगा आरक्षण के नाम पर प्रमोशन!

uttar pradesh
लखनऊ। आरक्षण किसी राज्‍य ही नहीं देश के लिए भी एक बड़ा मुद्दा है। कोई इसे भेदभाव के नाम से पुकारता है तो कोई सामाजिक विकास के नाम से। इसपर उत्तर प्रदेश सरकार ने उच्चतम न्यायालय के हाल के आदेश का अनुपालन करते हुए पदोन्नति में आरक्षण की व्यवस्था खत्म करने के लिये अध्यादेश पारित करके अनुमोदन के लिये राज्यपाल बी. एल. जोशी के पास भेज दिया है।

एक उच्च पदस्थ अधिकारी ने बताया कि इस समय विधानमंडल का सत्र नहीं चल रहा है, इसलिये सरकार ने कल रात पदोन्नति में आरक्षण की व्यवस्था को खत्म करने के लिये एक अध्यादेश को राज्यपाल के पास अनुमोदन के लिये भेजने का फैसला किया। यह अध्यादेश कल ही राज्यपाल के पास भेज भी दिया गया।

उन्होंने बताया कि बाद में इस अध्यादेश को कानून में तब्दील करने के लिये विधानसभा के पटल पर रखा जाए। विधानमंडल का सत्र इस महीने के अंत में आहूत किये जाने की सम्भावना है। गौरतलब है कि उच्चतम न्यायालय ने पिछले महीने अपने एक आदेश में पदोन्नतियों में आरक्षण खत्म करने के इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश को बरकरार रखा था।

प्रदेश की पूर्ववर्ती मायावती सरकार ने 14 सितम्बर 2007 से पदोन्नति में आरक्षण की व्यवस्था लागू की थी जिसे 15 जून 1995 से प्रभावी बनाया गया था। मामला इलाहाबाद उच्च न्यायालय में पहुंचने पर अदालत ने पिछले साल चार जनवरी को पदोन्नति में आरक्षण की व्यवस्था को अनुचित ठहराया था। राज्य सरकार ने इस निर्णय को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी थी जिसने उच्च न्यायालय के फैसले को बरकरार रखा।

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