हरियाणा में लगी 'विकलांग' शब्द पर रोक

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चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने 'विकलांग' शब्द की अभिव्यक्ति पर रोक लगा दी है क्योंकि यह व्यक्ति की गरिमा को नजर-अंदाज करता है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने इस संबंध में विभाग ने सभी विभागाध्यक्षों, आयुक्तों, रजिस्ट्रार, जिला उपायुक्तों व अन्य को पत्र जारी कर दिया गया है। पत्र में बताया गया है कि विकलांग शब्द भारत के संविधान की भावना, विकलांगता, (सामान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम-1995 और संयुक्त राष्ट्र कनवेंशन के साथ विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों के विरूद्घ था जिसमें भारत भी राज्य पार्टी था।

अन्य अभिव्यक्ति जैसे कि 'विभिन्न विकलांग' शब्द भी हतोत्तसाहित करता है जबकि वहां समानता आयाम को बढावा देने की जरूरत है। जहां भी इस तरह के दोनों विवरण की आवश्यता है वहां ऐसे व्यक्तियों को विकलांगता के साथ या अंधापन भाषण और सुनवाई हानि या हरकत विकलांगता के साथ व्यक्तियों या लोगों के रूप में वर्णित किया जाएगा।

राष्ट्रीय संस्थानों जैसे कि विकलांग राष्ट्रीय संस्थान और सुनवाई विकलांगों के लिए राष्ट्रीय संस्थान हेतु भी उचित नाम दिया जाना चाहिए। हिदायतों के अनुसार अधीनस्थ कर्मचारियों व अधिकारियों को ध्यान में लाने के निर्देश दिये गए ताकि सरकारी कार्यालयों में कार्यरत नि:शक्त कर्मचारी व अधिकारी स्वयं को गौरन्वित महसूस कर सकें।

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