हाईकोर्ट की दिल्ली पुलिस को चेतावनी, नार्थईस्ट के लोगों को न करें परेशान

Delhi High Court
दिल्ली (ब्यूरो)। दिल्ली हाईकोर्ट ने पुलिस को चेताते हुए कहा है कि वह नार्थईस्ट के लोगों को परेशान न करें। कोर्ट ने कहा कि वह तिब्बती, नार्थ-ईस्ट व लद्दाख के लोगों को पहचाने। मिलती-जुलती शक्ल के कारण नार्थ-ईस्ट और लद्दाख के लोगों को परेशान न करे।

राजधानी में चल रहे ब्रीक्स सम्मेलन को लेकर दिल्ली आए चीन के राष्ट्रपति का विरोध तिब्बत के लोग कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस मिलती -जुलती शक्ल वाले नार्थ-ईस्ट व लद्दाख के लोगों को भी परेशान कर रही है। इस मामले को लेकर गुरुवार को दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई। इस पर सुनवाई करते हुए कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश एके सिकरी और न्यायमूर्ति राजीव सहाय एंडलॉ की खंडपीठ ने दिल्ली पुलिस को आदेश दिया है कि पुलिस ने जिन तिब्बितयों को गिरफ्तार कर तिहाड़ जेल में बंद किया गया है, उनको अंबेडकर भवन में शिफ्ट कर दे।

वहां पर प्रदर्शन में शामिल लगभग दो सौ तिब्बितयों को बंद करके रखा गया है। इतना ही नहीं मुख्य न्यायाधीश ने पांच वकीलों की एक टीम भी बनाई जो हिरासत में लिए गए लोगों से मिलकर पता करेंगे कि उनमें से कौन तिब्बत का है और कौन नहीं है। कोर्ट ने यह भी कहा कि विरोध के कारण जो तिब्बती पकड़े गए हैं, उनमें जो नाबालिग है उनको बाल न्यायालय में रखा जाए। हालांकि अदालत ने यह मांग स्वीकार करने से मना कर दिया है कि पुलिस को कहा जाए कि वह कानून व्यवस्था बनाए रखने के नाम पर प्रदर्शन में शामिल तिब्बितयों को हिरासत में न ले।

More From
Prev
Next
Notifications
Settings
Clear Notifications
Notifications
Use the toggle to switch on notifications
  • Block for 8 hours
  • Block for 12 hours
  • Block for 24 hours
  • Don't block
Gender
Select your Gender
  • Male
  • Female
  • Others
Age
Select your Age Range
  • Under 18
  • 18 to 25
  • 26 to 35
  • 36 to 45
  • 45 to 55
  • 55+