किराएदार, नौकर का पुलिस वैरिफिकेशन नहीं तो जुर्माना

डीसी ने कहा कि किराएदार, पेइंग गेस्ट और नौकर रखने से पहले उनकी पूरी तरह से जांच कर लें। संबंधित थाना क्षेत्र में पुलिस जांच भी कराएं। डीसी के अनुसार विभिन्न स्थानों पर कई ऐसी आपराधिक घटनाएं सामने आई हैं, जिन्हें किराएदारों व नौकरों ने अंजाम दिया है। इसके चलते नौकरों, पेइंग गेस्ट व किराएदारों की पुलिस जांच बहुत जरूरी है। इनका नाम, स्थायी पता सहित व्यवसाय, आय का साधन, इससे पूर्व कहां रहते थे अथवा कोई आपराधिक मामला तो दर्ज नहीं है, इस बारे में पूरी तहकीकात कर लेनी चाहिए।
डीसी ने टैक्सी मालिकों को भी आदेश दिया कि वे टैक्सी का रजिस्टर बनाएं। इसमें टैक्सी किराए पर ले जाने वाले व्यक्ति का पूर्ण विवरण, पूरा नाम व पता, मोबाइल फोन नंबर आदि अंकित करें। उन्होंने सख्त निर्देश दिया कि ऐसा न करने वालों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा-188 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।












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