उम्र की जंग हारे सेना प्रमुख दे सकते हैं इस्तीफा

सेना प्रमुख के पद पर रहते हुए ही उन्होंने अपनी उम्र को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। जिसमें उनका दावा था कि उनकी जन्म तिथि 10 मई 1951 है। जबकि सरकार के हिसाब से उनकी जन्म तिथि 10 मई 1950 है। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए सेना प्रमुख को अपनी अर्जी वापस लेने को कहा था।
सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद यह साफ हो गया था कि सेना प्रमुख की जन्म तिथि को 10 मई 1950 ही माना जाएगा। जिस हिसाब से उम्र विवाद में जनरल वीके सिंह को करारा झटका लगा।












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