जिंदा हाथी घुमाया तो बहनजी काट देंगी टिकट
जिला अध्यक्ष को हर जनपद में पांच अधिवक्ताओं का एक लीगल सेल गठित करने के आदेश दिए गए हैं। प्रत्याशी अपने स्तर से दो वकील नियुक्त करेगा, जो इस इस लीगल सेल से संबद्ध रहेंगे।
आचार संहिता का हर हालत में होगा पालन
प्रत्याशियों को स्पष्ट किया गया है कि वह केन्द्रीय निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आदर्श आचार संहिता का अनिवार्य रूप से पालन करें। किसी भी हालत में प्रत्याशी अपने साथ तीन वाहन से अधिक लेकर नही चलें। इन वाहनों को चलाने से पहले नियमानुसार वह अनुमति लें। यात्रा, जनसभा, नुक्कड़ सभा या प्रचार के दौरान प्रत्याशी या उनके समर्थक शस्त्र साथ लेकर न चलें।
दस बजे के बाद किसी भी हालत में लाउडस्पीकर का प्रयोग न करें। प्रत्याशी को चाहिए कि वह नुक्कड़ सभाओं की बजाए डोर टू डोर जनसंपर्क करे। प्रबुद्ध टीम का होगा गठन चुनाव दौरान जिला निर्वाचन कार्यालय व कचहरी से संबंधित विभिन्न कार्यो के लिए 21 सदस्यीय टीम का गठन हो। हर विस से इस टीम में दो-दो व्यक्ति हर हालत में शामिल हों।













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