स्टांप चोरी मामले में शांति भूषण दोषी करार, लाखों का जुर्माना

गौरतलब है कि इलाहाबाद में सिविल लाइंस के एल्गिन रोड के जिस बंगला नंबर 77/29 में शान्ति भूषण बरसों से किराए पर रह रहे थे, उस बंगले की 7818 वर्ग मीटर जमीन 29 नवम्बर 2010 को शान्ति भूषण ने महज एक लाख रुपये में खरीद ली थी। जबकि उस दौरान मिनिमम सर्किल रेट के हिसाब से इस जमीन की कीमत करीब 20 करोड़ रुपये थी।
एग्रीमेंट और बैनामे में शान्ति भूषण ने कुल मिलाकर 46 हजार रुपये की स्टाम्प ड्यूटी अदा की थी। इसलिए उनके ऊपर सवा करोड़ रूपये की स्टांप चोरी का आरोप लगा था। जिसे कोर्ट ने आज सही ठहराया और भूषण के ऊपर जुर्माना ठोंक दिया।
इस फैसले के तुरंत बाद शांति भूषण ने स्टार न्यूज से बात की और कहा कि वो कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट जायेंगे और एक पैसा भी जुर्माना का नहीं भरेंगे। क्योंकि उन्होंने कोई घपला नहीं किया है। यह सब कुछ राजनैतिक दवाब के चलते किया जा रहा है। उन्होंने बकायदा कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह का नाम लेते हुए कहा कि उन्होंने तो पहले ही कह रखा था कि वो मुझे इस प्रकरण में घसीट कर ही दम लेंगे।












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