सांसद मित्रसेन को 7 साल की सजा

Former MP awarded 7 years' RI
लखनऊ। हत्या के एक मामले में आजीवन सजा पाकर राष्ट्रपति से क्षमा दान लेने वाले सांसद मित्रसेन यादव को अदालत ने 7 वर्ष की सजा सुना दी। सपा सांसद मित्रसेन यादव पर आरोप है कि उन्होंने एक स्कूल की रकम का गबन किया। फैजाबाद के अपर मुख्य न्यायिक मजिस्टे्रेट ए.के. शुक्ला ने अपने आदेश में उन पर 15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। श्री यादव उच्च अदालत में फैसले के खिलाफ अपील कर सकते हैं तथा यह कहा भी जा रहा है कि वह जल्द ही फैसले के विरोध में अपील दर्ज करा देंगे। फैजाबाद संसदीय क्षेत्र से सांसद रहे मित्रसेन यादव को गबन के मामले में अदालत ने सात वर्ष का कारावास की सजा सुना दी। अदालत का फैसला आने के साथ ही अदालत के बाहर जमा उनके समर्थकों में मायूसी छा गयी।

ज्ञात हो कि अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ए.के.शुक्ला ने पिछले सप्ताह सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित कर लिया था। श्री शुक्ला ने बुधवार को अपना फैसला सुना दिया जिसमें उन्होंने सात साल की सजा व पन्द्रह हजार रुपये जुर्माने का आदेश दिया। मित्रसेन यादव समाजवादी पार्टी के बीकापुर विधानसभा सीट से प्रत्याशी हैं। सजा सुनाए जाने के बाद अब उनके चुनाव लडऩे पर भी प्रश्नचिन्ह लग गया है। गौरतलब है कि श्री यादव पूर्व में एक हत्या के मामले में फंसे थे। साठ के दशक में उन पर एक हत्या का आरोप लगा जिसमें मुकदमा चलने के बाद उन्हें आजीवन कारावास की सजा मिली थी।

सजा मिलने के बाद उन्हें राष्ट्रपति से क्षमादान मिला था लेकिन इस फैसले के बाद भी उनके विरोधियों ने उन्हें दोषी ही करार करा दिया था तथा लोगों ने उन्हें मिले क्षमादान का भी विरोध किया था। इसके बाद वह मिल्कीपुर विधानसभा सीट से पांच बार विधायक और फैजाबाद संसदीय क्षेत्र से तीन बार सांसद चुने गए। गौरतलब है कि इनके पुत्र व पूर्व मंत्री विधायक आनन्द सेन यादव बहुचर्चित शशि हत्याकाण्ड जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं।

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