दिल्ली में अब तीन साल तक नहीं होगी सीलिंग

केंद्र सरकार अब राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (विशेष प्रावधान) विधेयक को संसद के चालू शीत सत्र में पेश करेगी। इससे उन अवैध निर्माणों को राहत मिलेगी जो वर्ष 2006 से पहले के बने हुए हैं। दिल्ली सरकार के सूत्रों ने बताया कि केंद्र सरकार से पांच वर्ष की अवधि के लिए इस प्रकार राहत दिलाने का अनुरोध किया गया था। लेकिन तीन वर्ष की ही राहत मिली है। इसके बावजूद इससे राजधानी के लाखों लोगों को फायदा होगा।
इससे महरौली-गुड़गांव रोड, शाहपुर जट, हौज खास गांव आदि रिहाइशी इलाकों में चल रहे फर्नीचर शोरूम, कपड़ों के शोरूम आदि को फायदा होगा। बता दें कि वर्ष 2006 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एमसीडी तथा एनडीएमसी ने दिल्ली में सीलिंग और तोड़फोड़ का अभियान शुरू किया था। बताया यह भी जा रहा है कि केंद्र सरकार फरवरी, 2006 तक बने व्यावसायिक व रिहाइशी निर्माणों को नियमित करने को लेकर एक नई नीति की घोषणा कर सकती है। लेकिन उसके बाद बने निर्माणों के साथ कोई नरमी नहीं होगी।












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