हरियाणा: हुक्का बार पर लगी धारा 144

यानी रेस्त्रां की आड़ में नशीला हुक्का परोसने पर पुलिस भी सीधे कार्रवाई कर सकती है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के जस्टिस एससी शर्मा की अदालत ने कई हुक्का बार मालिकों द्वारा प्रदेश सरकार के स्तर पर धारा 144 लगाकर हुक्का बार के धंधे पर कसी गई नकेल के खिलाफ अदालत में याचिका दायर की थीं। उन याचिकाओं का निपटारा करते हुए जस्टिस शर्मा ने कहा है कि हुक्का बार पर निकोटिन का इस्तेमाल पब्लिक न्यूसेंस व सेहत के लिए नुकसानदेय है। ऐसे में जिला मजिस्ट्रेट अपने अधिकार क्षेत्र में हुक्का बार पर धारा 144 लागू कर सकते हैं।
उनको अपने क्षेत्र की जांच करनी चाहिए। फूड और ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन विभाग बीते दो महीनों में विभिन्न जिलों में छापे मारकर 45 हुक्का बार से 85 सैंपल ले चुका है। इनमें 7 सैंपलों के रिजल्ट लैब जांच में निकोटिन पाजीटिव मिले और उसी अनुसार कानूनी कार्रवाई की जा चुकी है। अभी ड्रग व कास्मेटिक एक्ट 1940 के तहत जांच चल रही और बिना लाइसेंस के निकोटिन रखने, बेचने या इस्तेमाल करने पर अदालत से तीन से पांच साल तक की सजा हो सकती है।












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