मनरेगा में काम के दिन बढ़ाने की सिफारिश पर सरकार मौन
उन्होंने कहा कि गारंटीयुक्त रोजगार दिवसों की संख्या में वृद्धि से कृषि उत्पादकता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, इसलिए इन सिफारिशें पर सरकार फिलहाल विचार नहीं कर रही है। रमेश ने टी के रंगराजन के प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि मनरेगा का उद्देश्य ग्रामीण परिवारों की आय को बढ़ाना है।
मनरेगा अधिनियम की धारा 3(4) के अंतर्गत प्रावधान किया गया है कि केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार धारा 3( 1 ) के अंतर्गत 100 दिनों की गारंटीयुक्त अवधि के बाद के किसी समय के लिए योजना के अंतर्गत परिवार के प्रत्येक वयस्क सदस्य को रोजगार देने के लिए प्रावधान कर सकती है।
पी जे कुरियन के प्रश्न के उत्तर में रमेश ने बताया कि केरल, मिजोरम, गोवा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और राजस्थान राज्यों में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत मजदूरी दर, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अंतर्गत अकुशल मजदूरों के लिए न्यूनतम कृषि मजदूरी दर से कम है।