जेसिका लाल के हत्यारे मनु शर्मा के पैरोल पर बनी सहमति

गौरतलब है कि इससे पहले पुलिस ने शर्मा की पैरोल याचिका का विरोध किया था। पुलिस की सहमति के बाद शर्मा को इस शर्त पर पैरोल दिया जा सकता है कि वह करनाल और अंबाला से बाहर नहीं जाएंगे। शर्मा जिन कार्यक्रमों में शरीक होने वाले हैं वे दोनों करनाल और अंबाला में ही होने वाले हैं। उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति वीके शली शर्मा की एकल पीठ के सामने पुलिस ने अपनी सहमति जाहिर की।
शर्मा की याचिका पर सुनवाई के बाद न्यायमूर्ति शली ने अपना आदेश सुरक्षित रख लिया। दिल्ली सरकार के वकील (अपराध) पवन शर्मा ने न्यायमूर्ति शली से कहा कि अगर मनु शर्मा इस बात का वचन देते हैं कि वह करनाल और अंबाला से बाहर नहीं जाएंगे तो उनको पैरोल दिए जाने पर पुलिस को कोई आपत्ति नहीं है। इससे पहले, पुलिस ने शर्मा को पैरोल दिए जाने का यह कह कर विरोध किया था कि पूर्व में जब उन्हें पैरोल पर रिहा किया गया था तो उनका आचरण ठीक नहीं था।












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