प्लास्टिक बैग के इस्तेमाल पर शॉपर्स स्टॉप को समन

इसके विरोध में कंपनी ने कोर्ट में समीक्षा याचिका दायर की थी। जिसकी सुनवाई करते हुए अतिरिक्त सेशन जज राजीव बंसल ने शॉपर्स स्टॉक की दलील को खारिज कर दिया कि पर्यावरण संरक्षण कानून के तहत मामला दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) के पर्यावरण इंजीनियर द्वारा दर्ज नहीं कराया जा सकता। अदालत ने कहा कि समीक्षा याचिका का कोई आधार नहीं है और इसे खारिज किया जाता है। आपको बता दें कि दिल्ली में प्लास्टिक बैग के इस्तेमाल पर रोक है।












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