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2जी घोटाला : 17 आरोपियों पर आरोप तय, राजा को हो सकती है उम्रकैद

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A Raja
नई दिल्ली। देश के सबसे बड़े घोटाले 2जी स्पेक्ट्रम आवंटन मामले में आज आरोपियों के खिलाफ आरोप तय हो गये है। दिल्‍ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने पूर्व संचार मंत्री ए राजा को मुख्य आरोपी मानते हुए उन पर आईपीसी की धारा 409 लगायी है, जिस के तहत ए राजा दोषी साबित होने पर उन्‍हें अधिकतम उम्र कैद तक की सजा हो सकती है। जबकि सांसद कनिमोझी को कोर्ट से थोड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने कनिमोझी पर भ्रष्‍टाचार‍ निरोधक अधिनियम की धारा सात के तहत आरोप तय किए हैं।

इस धारा में आरोप साबित होने पर पांच साल की सजा का प्रावधान है। और हो सकता है कि कनीमोझी की जमानत भी हो जाये क्योंकि उनपर हल्की धाराओं के तहत आरोप लगे हैं। जबकि ए राजा के निजी सचिव आरके चंदोलिया और पूर्व संचार सचिव सिद्दार्थ बेहुरा पर भी धारा 409 के तहत आरोप तय किए गए हैं । आरोप साबित होने पर इन दोनों को भी उम्र कैद की सजा हो सकती है।

इसी बीच खबर आयी है कि डीएमके प्रमुख एम करूणानिधि आज अपनी बेटी से मिलने दिल्ली रवाना हो चुके हैं और वह आज यूपीए सुप्रीमो सोनिया गांधी से मिलेगें। आपको बता दें कि 176 करोड़ क इस बड़े घपलेबाजी में ए.राजा और कनिमोझी सहित अन्य अभियुक्तों में राजा के पूर्व निजी सचिव आर.के. चंदोलिया, पूर्व दूरसंचार सचिव सिद्धार्थ बेहुरा और डीएमके द्वारा संचालित कलैगनार टी.वी. के प्रमुख शरद कुमार, बॉलीवुड फिल्म निर्माता करीम मोरानी, स्वान टेलीकॉम के प्रमोटर शाहिद उस्मान बलवा, उनका रिश्तेदार आसिफ बलवा, उनके सहयोगी राजीव बी. अग्रवाल तथा यूनिटेक लिमिटेड के प्रबंध निदेशक संजय चंद्रा भी अभियुक्त हैं।

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English summary
Former telecom minister A Raja, DMK MP Kanimozhi along with 12 other people and three companies, who have been accused in the 2G spectrum allocation scam case, will be charged under Indian Penal Code Section 409.
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