अब नहीं कर सकेंगे सामान्य टिकट लेकर स्लीपर में सफर

रेल मंत्रालय के यह आदेश सभी स्टेशनों पर भेज दिया गया है। जनरल टिकट पर स्लीपर कोच में यात्रा कर दूसरे यात्रियों की यात्रा में बाधा पहुंचाने के अनेक मामले रेलवे बोर्ड तक पहुंचे। यात्रा में बाधा पहुंचाने वाले यात्रियों को रेलगाड़ी से नीचे नहीं उतारना भी संभव नहीं रहता क्योंकि टिकट चेकिंग स्टाफ उस यात्री से जुर्माना वसूल लेते हैं। ऐसी हालत में भारतीय रेल में रिर्जवेशन करवाकर यात्रा करने वालों को असुविधा होती है। मामले को गंभीरता से लेते हुए रेल मंत्रालय ने नियमों में फेरबदल का फैसला लिया।
नए नियमों के मुताबिक, सामान्य श्रेणी के टिकट पर स्लीपर क्लास में अब यात्रा करने वाले यात्रियों को गंतव्य स्टेशन से पहले उतार दिया जाएगा। जिस स्टेशन पर टिकट चेकिंग स्टाफ यात्री को दबोचेगा उससे जरनल टिकट व स्लीपर के बीच के अंतर व जुर्माना वसूलकर अगले स्टेशन पर उतार देगा। भले ही यात्री के पास सामान्य टिकट मुंबई तक हो, लेकिन उसे आगे का सफर नहीं करने दिया जाएगा। बिना टिकट यात्रा करने वाले यात्रियों पर भी यह नियम लागू होगा।
यदि, यात्री जुर्माना अदा कर फिर से ट्रेन में सवार हो जाता है तो उसे टिकट चेकिंग स्टाफ दोबारा जुर्माना वसूलकर अगले स्टेशन पर उतार देगा। इन नियमों को सख्ती से लागू करने के लिए टिकट चेकिंग स्टाफ पर भी निगरानी रखी जा रही है। टिकट चेकिंग स्टाफ की ईएफटी (जुर्माना वाली रसीद) बुक और टीए चेक करने की जिम्मेदारी अफसरों की होगी।












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