दल बदलने वाला बसपा का एक और विधायक विधानसभा से बाहर

One more BSP MLA out from Uttar Pradesh Assembly
लखनऊ। बसपा के विधायकों की संख्या लगातार घटती जा रही है। दलबदल कानून के तहत बसपा विधायक सतीश वर्मा की विधानसभा सदस्यता समाप्त कर दी गयी। यह चौथे विधायक थे जिन्हें उत्तर प्रदेश विधानसभा की सदस्यता के अयोग्य करार दिया गया। विधानसभा के अध्यक्ष सुखदेव राजभर ने सतीश वर्मा की सदस्यता समाप्त किए जाने की औपचारिक घोषणा कर दी।

राजभर ने कहा कि दलबदल कानून के अनुच्छेद दस के नियम दो (1)ए के तहत सतीश वर्मा की सदस्यता खत्म की गयी है। उन्होंने कहा कि सदस्यता पिछले तीन अगस्त से खत्म मानी जायेगी। ज्ञात हो कि श्री वर्मा उसी दिन समाजवादी पार्टी में शामिल हुये थे। बसपा के टिकट पर 2007 में हरदोई के मल्लांवा सीट से जीते वर्मा विधानसभा के अगले चुनाव में इसी सीट से सपा के प्रत्याशी होंगे।

विधानसभा अध्यक्ष ने दलबदल कानून के तहत इससे पहले फरीद महफूज किदवई, शेर बहादुर ङ्क्षसह तथा भगवान शर्मा की सदस्यता दलबदल कानून के तहत खत्म की थी। राजभर ने कहा कि बसपा विधायक जितेन्द्र कुमार सिंह की दलबदल कानून के तहत सदस्यता खत्म करने कें मामले में भी वह सुनवाई कर रहे हैं। उम्मीद जतायी जा रही है कि इस मामले में जल्द ही निर्णय ले लिया जाएगा।

गौरतलब है कि जितेन्द्र कुमार सिंह पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रीता बहुगुणा जोशी के घर में आग लगाने का भी आरोप है। बसपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य ने पार्टी छोडने वाले सभी विधायकों के खिलाफ दलबदल कानून के तहत याचिका दायर की थी। पिछले कुछ समय में यह देखा गया कि जिस भी विधायक ने बसपा का साथ छोड़ा उसकी विधान सभा सदस्यता समाप्त कर दी गयी। विपक्षी इसका मायावती की एक चाल बताते हैं उनका कहना है कि मायावती चाहती हैं कि जो भी विधायक बसपा से बाहर जाए उसे विधानसभा में बैठने का अधिकार न रहे ताकि उनकी पार्टी का बहुमत बना रहे।

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