डेरा प्रमुख पर आरोप लगाने वालों के खिलाफ दहेज उत्पीडऩ का केस

उधर, विश्वास गुप्ता ने दहेज प्रताडऩा के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि वे इस मामले में एंटीसिपेट्री बेल के लिए हाईकोर्ट की शरण लेंगे। बता दें, 4 अक्टूबर को चंडीगढ़ प्रेस क्लब में एक प्रेस कांफ्रेंस में विश्वास गुप्ता ने डेराप्रमुख संत गुरमीत राम रहीम सिंह इंसां पर अपनी पत्नी को रख लेने का संगीन आरोप लगाया था। विश्वास गुप्ता ने अपनी सुरक्षा को लेकर हाईकोर्ट में अर्जी लगाई हुई है जिस पर 21 अक्टूबर को सुनवाई होनी है। थाने में दर्ज एफआईआर में हनीप्रीत ने बताया है कि उसकी शादी वर्ष 1992 में डेरा सच्चा सौदा सिरसा में हुई थी।
मगर 11 महीनों के बाद ही उसे ससुराल में दहेज प्रताडऩा दिए जाने का सिलसिला शुरू हो गया था। उसने आरोप लगाया गया है कि उसके पति विश्वास गुप्ता, सास उर्मिला गुप्ता और ससुर महेंद्र पाल गुप्ता ने उसे दहेज प्रताडऩा दी और घर से निका दिया। सदर थाना प्रभारी जितेंद्र कुमार ने बताया कि पुलिस ने प्रियंका की शिकायत पर उसके पति विश्वास गुप्ता, सास उर्मिला गुप्ता और ससुर महेंद्र पाल गुप्ता के खिलाफ आईपीसी की धारा 498, 506, 307 व 304 के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी।












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