उपहार अग्निकांड के प्रभावितों की मुआवजा राशि घटी

SC reduces compensation to kin of victims
दिल्ली (ब्यूरो)। दिल्ली को दहला देनी वाली घटना उपहार सिनेमा अग्निकांड में सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को पलटते हुए मृतकों के परिजनों को दी जाने वाली मुआवजा राशि में संशोधन कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को अपने फैसले में कहा कि यह राशि अधिक है इसलिए इसे कम किया जाता है। न्यायमूर्ति आरवी रवीन्द्रन और न्यायमूर्ति एके पटनायक की खंडपीठ ने मुआवजे में संशोधन करते हुए 20 वर्ष से अधिक आयु वाले मृतकों के परिजनों के लिए मुआवजा राशि 18 लाख रुपये से घटाकर 10 लाख रुपये तथा 20 वर्ष से कम आयु वाले मृतकों के परिजनों के लिए यह राशि 15 लाख से घटाकर साढ़े सात लाख रुपये कर दी।

खंडपीठ ने इस मामले में पुलिस उपायुक्त (लाइसेंसिंग) और दिल्ली नगर निगम को क्लीन चिट देते हुए अग्निकांड के लिए अंसल बंधुओं और दिल्ली विद्युत बोर्ड को जिम्मेदार ठहराया। इस बीच न्यायालय ने सिनेमाघरों में फिल्मों के प्रत्येक शो से पहले आग लगने की घटनाओं से बचने संबंधी उपायों की जानकारी देने एवं शो के दौरान निकास द्वार को बाहर से बंद न करने सहित नौ दिशानिर्देश भी जारी किए। हालांकि अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि प्रभावित सुप्रीम कोर्ट की बड़ी पीठ में अपील करेंगे कि नहीं पर इतना तय कि प्रभावित इस निर्णय से जरूर हतप्रभ हैं।

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