महाराष्‍ट्र के रेस्‍त्रां में सिगरेट पर प्रतिबंध

mumbai
महाराष्ट। मुंबई उच्‍च न्‍यायालय ने प्रदेश के सभी रेस्‍तराओं और खानपान के ठिकानो से हु‍क्‍का, सीगरेट तथा तंबाकू उत्‍पादो की बिक्री पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। जो इस आदेश की अवहेलना करेगा उसका लाइसेंस निरस्‍त कर दिया जाएगा। क्रूसेड अगेंस्ट करप्शन नामक एनजीओ ने उच्‍च न्‍यायालय के समछ जनहित याचिका दायर किया था कि नाबालिगों को खाने पीने की जगहो पर आसानी से हुक्‍का, सीग्रेट तथा तंबाकू उत्‍पाद आसानी से उपलब्‍ध हो जाते है।

महाराष्ट सरकार ने आज प्रदेश के रेस्तरांओं और अन्य खानपान के ठिकानों पर हुक्का तथा अन्य तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर पूरी तरह रोक लगाने का फैसला किया। सरकार ने मुंबई उच्च न्यायालय को बताया कि प्रदेश में सभी नगर निगमों से सिगरेट तथा अन्य तंबाकू उत्पाद (रोकथाम) कानून के प्रावधानों को रेस्तरांओं आदि की लाइसेंस की शर्तो में शामिल करने को कहा गया है

जिसका अर्थ इन स्थानों पर हुक्का व अन्य तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर पूरी तरह पाबंदी लगाना है। मुख्य न्यायाधीश मोहित शाह और न्यायमूर्ति रोशन दलवी की खंडपीठ ने एनजीओ क्रूसेड अगेंस्ट करप्शन की जनहित याचिका पर सुनवाई की जिसमें आरोप लगाया गया है कि नाबालिगों को हुक्का पार्लरों से हुक्का खरीदने दिये जा रहे हैं और खाने पीने की जगहों पर हुक्का पेश किये जा रहे हैं।

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