अब यूआईडीएआई कार्ड से खुलेगा बैंकों में खाता

रिजर्व बैंक ने कहा कि यदि यूआईडीएआई में नाम और पता जैसे ब्यौरे शामिल होते हैं तो बैंकों को केवाईसी नियमों के तहत ग्राहक के वर्तमान पते के बारे में स्वयं को संतुष्ट करने की दरकार होगी। इससे पहले बैंक भारतीय विशेष पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) पत्र में उपलब्ध ब्यौरों के आधार पर केवल छोटे खाते खोल सकते थे।
छोटे खाते वे बचत खाते हैं जिनमें जमा एक साल में एक लाख रुपये से अधिक नहीं होता और किसी भी समय शेष राशि 50,000 रुपये से अधिक नहीं होती। यह निर्णय आरबीआई ने खुद नही लिया सरकार के साथ परार्मश के बाद ऐसा निर्णय लिया गया है। पहले पहचान पत्र में उपलब्ध ब्यौरों के आधार पर ही खाता खुल जाता था लेकिन अब वर्तमान पते के बारे मे संतुष्ठ करके ही बैंक मे खाता खुलेगा।












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