रेड्डी बंधुओं की याचिका खारिज, 19 सितंबर तक सीबीआई के हवाले

CBI Court rejected Reddy Brother's bail plea, handed to CBI
बेंगलूरु। अवैध खनन मामले में सीबीआई द्वारा गिरफ्तार किए गए रेड्डी बंधुओं को सीबीआई की विशेष अदालत से राहत नहीं मिली है। जनार्दन रेड्डी और श्रीनिवास रेड्डी ने जमानत याचिका दायर की थी। जिसे अदालत ने खारिज करते हुए रेड्डी बंधुओं को 19 सितंबर तक सीबीआई के हवाले करने का आदेश दे दिया। रेड्डी बंधुओं को 5 सितंबर को उनके निवास स्‍थान से गिरफ्तार किया था। जिसके बाद से वे न्‍यायिक हिरासत में हैं।

गिरफ्तारी के बाद सीबीआई ने रेड्डी बंधुओं से पूछताछ के लिए 15 दिनों तक हिरासत में ही रखने के लिए याचिका दायर की थी। जिसके बाद रेड्डी बंधुओं ने भी जमानत याचिका पेश की थी। जिसकी सुनवाई करते हुए जज वी नागमूर्ति ने रेड्डी बंधओं को हिरासत में भेजने का आदेश दे दिया। सीबीआई की विशेष अदालत ने अपने आदेश में कहा कि पूछताछ की प्रक्रिया पूरी करने के लिए रेड्डी बंधुओं को सीबीआई के हवाले किया जा रहा है। रेड्डी बंधू इस समय चंचलगुड़ा जेल में बंद हैं।

सीबीआई कर्नाटक में हुए अवैध खनन मामले में रेड्डी बंधुओं की भूमिका की जांच कर रही है। अवैध खनन पर अपनी रिपोर्ट में कर्नाटक के पूर्व लोकायुक्‍त संतोष हेगड़े ने रेड्डी बंधुओं को आरोपी बनाया था। इस मामले में कर्नाटक के पूर्व मुख्‍यमंत्री बीएस येदियुरप्‍पा भी आरोपी हैं। इस मामले में उन्‍हें अपनी कुर्सी गंवानी पड़ी थी। इसके बाद रेड्डी बंधुओं की मंत्रालय से छुट्टी हो गई थी। उन्‍हें सदानंद गौड़ा की नई सरकार में भी मौका नहीं दिया गया था।

Notifications
Settings
Clear Notifications
Notifications
Use the toggle to switch on notifications
  • Block for 8 hours
  • Block for 12 hours
  • Block for 24 hours
  • Don't block
Gender
Select your Gender
  • Male
  • Female
  • Others
Age
Select your Age Range
  • Under 18
  • 18 to 25
  • 26 to 35
  • 36 to 45
  • 45 to 55
  • 55+