संजय चंद्रा और गोयनका की याचिका पर सीबीआई को नोटिस

न्यायमूर्ति जीएस सिंघवी व न्यायमूर्ति एचएल दत्तू की पीठ ने सीबीआई को इनकी जमानत याचिका पर दो सप्ताह में जवाब देने को कहा है। चंद्रा और गोयनका ने दिल्ली हाईकोर्ट के जमानत अर्जी रद किए जाने के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। इससे पहले चंद्रा के वकील ने जमानत की गुहार लगाते हुए कोर्ट से कहा कि उनका मुवक्किल 112 दिन से जेल में है। उनके मामले में जांच पूरी हो चुकी है और पैसे के लेनदेन या पूर्व दूरसंचार मंत्री ए. राजा को रिश्वत देने के कोई सबूत नहीं मिले हैं।
विनोद गोयनका की ओर से भी दलील दी गई कि जमानत दिया जाना एक नियम है, जबकि जेल भेजना अपवाद है। उनके मामलों में जांच पूरी हो चुकी है ऐसे में अब उन्हें जेल में रखने की कोई जरूरत नहीं है और उन्हें जमानत दे दी जानी चाहिए। चंद्रा और गोयनका दोनों इस समय तिहाड़ जेल में बंद हैं। सीबीआई ने 2 अप्रैल को विशेष अदालत में दाखिल किए गए आरोप-पत्र में चंद्रा और गोयनका पर धोखाधड़ी, जालसाजी और आपराधिक साजिश का आरोप लगाया है।












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