खाते में जीरों बैलेंस पर जुर्माना नहीं लगाएंगी बैंक

कोर्ट ने यह फैसला टीएस मुथुकृष्णा नाम के शख्स के द्वारा दायर याचिका पर सुनाया है। याचिका में कहा गया है कि जो लोग गरीब हैं वे ही बैंकों में अपने खातों में मिनिमम बैलेंस नहीं रख पाते हैं। ऐसे में उन्हें भारी जुर्माने का सामना करना पड़ता है। बेंच ने कहा कि आरबीआई को इस बारे में जल्द ही कोई निर्णय लेना चाहिए जिससे कि गरीबों की जेब न कटे।
अब देखना होगा कि क्या आरबीआई कोर्ट के दखल के बाद ग्राहकों को राहत देगा कि नहीं। अगर आरबीआई बैंकों को जुर्माना लगाने से रोकता है तो यह कम आमदनी वाले ग्राहकों के लिए राहत की बात होगी। खासकर उन लोगों के लिए जो अपना बैलेंस मेंटेन नहीं कर पाते हैं।












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