सरकार ने अमोनियम नाइट्रेट को विस्फोटक घोषित किया

Ammonium nitrate now explosives
दिल्ली। बम बनाने में अमोनियम नाइट्रेट के इस्तेमाल से चिंतित सरकार ने इसे अब विस्फोटक पदार्थ घोषित कर दिया है। जिस उर्वरक में 45 फीसदी से ज्यादा अमोनियम नाइट्रेट होगा उसे विस्फोटक पदार्थ माना जाएगा। सरकार ने एक अधिसूचना जारी कर एक्सप्लोसिव एक्ट 1884 के तहत अमोनियम नाइट्रेट को विस्फोटक पदार्थ घोषित कर दिया है।

डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन (डीआईपीपी) की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि अमोनियम नाइट्रेट या ऐसा कोई भी पदार्थ जिसमें 45 फीसदी से ज्यादा अमोनियम नाइट्रेट मिश्रित होगा, उसे विस्फोटक पदार्थ माना जाएगा। मुंबई धमाकों के बाद सरकार ने फैसला किया कि वह इसके खुलेआम वितरण पर लगाम लगाएगी ताकि आतंकी इसका इस्तेमाल विस्फोटक के तौर पर न कर सकें। गौरतलब है कि 13 जुलाई को मुंबई के झवेरी बाजार, ओपेरा हाउस और दादर में हुए धमाके के बाद वहां अमोनियम नाइट्रेट पाया गया था।

हैरतअंगेज है कि देश में तमाम आतंकवादी धमाकों में अमोनियम नाइट्रेट के बढ़ते इस्तेमाल के बावजूद सरकार अब तक इस खतरनाक केमिकल को बैन नहीं कर पाई थी जबकि अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया जैसे कई देशों ने कई साल पहले ही इसका रेग्युलेशन शुरू कर दिया है । अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल वाराणसी, मुंबई, मालेगांव और हैदराबाद के धमाकों में हुआ था। इन्हीं के बाद दिसंबर 2007 में इस केमिकल के निर्माण, सप्लाई आदि की जांच के लिए गृह सचिव की अगुआई में कमिटी भी बनाई गई थी। अब जाकर सरकार जागी है और इस पर पाबंदी लगाई गई है।

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