मोरानी की दलीलों को कोर्ट ने नहीं माना, याचिका खारिज

अदालत ने कहा कि आरोपी की तरफ से जिन बीमारियों का जिक्र किया गया है, वे दो या चार सप्ताह में ठीक नहीं होने वाली हैं। ऐसे में चार या छह सप्ताह की अंतरिम जमानत देने से कुछ नहीं होगा। आरोपी की मेडिकल रिपोर्ट से जाहिर है कि उसकी मेडिकल स्थिति स्थिर है। उसका इलाज जेल में किया जा सकता है। इसलिए जेल अधीक्षक को यह निर्देश दिया जाता है कि वह मोरानी का उचित इलाज कराए।
मोरानी ने बीस जून को याचिका दायर कर स्वास्थ्य के आधार पर चार सप्ताह की अंतरिम जमानत की मांग की थी। अदालत ने 14 जुलाई को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। मोरानी ने स्वास्थ्य के आधार पर अंतरिम जमानत की याचिका दायर की थी। इस वक्त वह तिहाड़ जेल में बंद हैं।
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