नोएडा एक्सटेंशन के निवेशकों को वापस मिलेगा पैसा

गलत तरीके से भूमि अधिग्रहण करने की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने 600 एकड़ के इस प्रोजक्ट पर रोक लगा दी थी। इसके अलावा किसानों को उनकी जमीन वापस करने का भी आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद बिल्डरों के साथ-साथ यहां निवेश करने वाले लगभग 6000 निवेशक भी मुसीबत में आ गए थे। इसके बाद बिल्डर निवेशकों से एग्रीमेंट के तहत किश्त भरने का दबाव बना रहे थे।
नोएडा एक्सटेंशन का इस प्रोजक्ट के रद्द हो जाने के बाद बैंकों ने भी निवेशकों को लोन देने से मना कर दिया था। जिस वजह से निवेशक बिल्डरों का पैसा नहीं जमा कर पाए थे। इसके अलावा प्रोजक्ट बीच में ही बंद हो जाने की वजह से निवेशकों का पैसा भी डूबने का डर था। जिस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने निवेशकों को राहत देते हुए विल्डरों को ब्याज सहित पैसा वापस देने का आदेश दिया है।
अब अगर बिल्डर निवेशकों का पैसा वापस देने से इंकार करता है तो वे उन पर कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। निवेशकों को पैसा लौटाने का फैसला जस्टिस जी.एस. सिंघवी और ए.के. गांगुली की बेंच ने सुनाया। बेंच ने यह भी कहा कि इस प्रोजक्ट के रद्द होने से हजारों निवेशकों का नुकसान हुआ है लेकिन किसानों को राहत पहुंचाने के लिए यह फैसला जरूरी था।












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