दिल्ली: आपातकाल संबंधी जानकारी देने पर रोक

न्यायमूर्ति राजीव सहाय एंडलो ने यह निर्देश राष्ट्रपति कार्यालय के केंद्रीय जनसंपर्क अधिकारी की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है। अदालत ने सुभाष चंद्र को नोटिस जारी कर 30 अगस्त तक स्पष्ट करने का निर्देश दिया है कि क्यों न सीआईसी द्वारा दिए आदेश को रद करा दिया जाए। याची के अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि सीआईसी ने हाल ही में सुभाष की याचिका के आधार पर उक्त जानकारी, फाइल में की नोटिंग और अन्य सभी दस्तावेज देने का निर्देश दिया है।
राष्ट्रपति कार्यालय को किसी भी प्रकार की जानकारी देने का निर्देश नहीं दिया जा सकता और उसे अनुच्छेद 74 के तहत संरक्षण प्राप्त है। राष्ट्रपति को जो अधिकार प्राप्त हैं और उसे सार्वजनिक नहीं किया जा सकता। अत: सीआईसी का फैसला गलत है और सीआईसी ने बिना तथ्यों का अध्ययन किए बिना ही ऐसा फैसला दिया है। इसके अलावा जो सूचना मांगी गई है वह जनहित में नहीं है। अत: इस फैसले को रद किया जाए।












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