हरियाणा में अब किन्नरों को भी मिलेगी सरकारी नौकरी

Eunuchs will get government jobs in Haryana
चंडीगढ़। हरियाणा में अब किन्नरों को सरकारी नौकरी मिलने का रास्ता साफ हो गया है। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के कार्यवाहक चीफ जस्टिस आदर्श कुमार गोयल की बेंच ने एक फैसले में कहा कि किन्नर सरकारी नौकरी के योग्य हैं। केंद्र को निर्देश दिए कि वे पंजाब सरकार की तर्ज पर सरकारी नौकरियों में किन्नरों के आवेदन पर विचार करे।

पंजाब सरकार ने जवाब दाखिल कर कहा था कि मेल, फीमेल के साथ नौकरियों के लिए आवेदन में ट्रांसजेंडर का कालम भी रखा जाएगा। हाईकोर्ट ने यह फैसला एक किन्नर काजल की तरफ से दायर याचिका पर दिया है। इससे पहले केंद्र सरकार की की तरफ से बदालत में कहा गया थ कि नपुंसकता को विकलांगता की श्रेणी में नहीं माना जा सकता। ऐसे में किन्नरों को पर्सन्स विद डिस्एबिलिटीज एक्ट, 1985 के तहत आरक्षण का लाभ नहीं दिया जा सकता। हाईकोर्ट ने इस पर केंद्र सरकार से उनका पक्ष मांगा था।

कोई स्पष्ट जवाब न देने पर अदालत ने बुधवार को याचिका का निपटारा करते हुए कहा कि किन्नर सरकारी नौकरी के योग्य हैं और उनके दावों पर विचार किया जाए।

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